Tuesday, September 22, 2015

सूचना का अधिकार कानून अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत भारतीय दंड सहिंता की धारा 498A और 406 के तहत अपराध और जाँच की केस डायरी और रोजनामच रपट की सत्यापित प्रतिलिपियों में सूचना लेने बाबत प्रारूप...



स्पीड पोस्ट
सूचना का अधिकार कानून अधिनियम 2005
                                                                                               
सेवा में ,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी जी,
अति. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व)

सन्दर्भ: श्रीमती GIRL   पत्नी BOY  
प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक:--/--              दिनांक  --/--/----

चार्ज शीट क्रमांक:--/--             दिनांक --/--/----

गांधी नगर महिला थाना, जयपुर (पूर्व)

विषय: सूचना का अधिकार कानून अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत भारतीय दंड सहिंता की धारा 498A और 406 के तहत अपराध और जाँच की केस डायरी और रोजनामच रपट की सत्यापित प्रतिलिपियों में सूचना लेने बाबत।

महोदय,
         
उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है की मेरी पत्नी श्रीमती GIRL   पुत्री श्रीमान GIRL FATHER   जाति –ब्राह्मण निवासी- GIRL ADDRESS, जयपुर ने मेरे खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 498A और 406 के तहत गांधी नगर महिला थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया था। मैंने पुलिस के द्वारा बनाये गए दस्तावेजों और चार्ज शीट को पढ़लिया हैं और इसमें जाँच की प्रमाणिकता और अपराध की प्रमाणिकता का कोई सबूत व दस्तावेज नजर नहीं आ रहा हैं।
अतः आप निम्नलिखित सूचनाये दिलाने की कृपा करे।

A-   अभ्यार्थी का नाम: BOY    पुत्र  श्री BOY FATHER   
B-    पूरा पता : BOY ADDRESS, जयपुर - 302015
दूरभाष न: 93********


C- वांछित सूचनाओ का उल्लेख जो मुझे आपके द्वारा लेनी हैं:-
    कृपया मुझे मेरे (BOY) केस की केस डायरी और रोजनामच रपट की समस्त सत्यापित प्रतिलिपिया दिलवाये। (दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट के फैसले की 8 पेजों की कॉपी क्रमांक  3114/2007 दिनांक 03-12-2007 सलग्न कर रहा हूँ, जिसमे अपील कर्ता भगत सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को चेलेंज किया था) अतः इससे आपको केस  डायरी और रोजनामच रपट की समस्त प्रतिलिपिया दिलवाने में आसानी होगी।
D- अदा किये गये शुल्क का उल्लेख:
      दस रुपये का शुल्क का भुगतान डाक घर जयपुर के द्वारा जारी किया गये भारतीय पोस्टल ऑर्डर  संख्या                 दिनांक               , लोक सूचना अधिकारी जी, अति. पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) के प्रति किया गया हैं।
E- स्पष्टीकरण:- अतः ये सूचनाये प्रथम सूचना रिपोर्ट और चार्ज शीट के आधार पर जाँच अधिकारी के जाँच अधिकार छेत्र में आती हैं। किसी भी स्पष्ठिकरण के लीये मैं किसी भी समय आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूँगा।
       अतः कृपया माँगी गयी सूचनाये सत्यापित प्रतिलिपियो के साथ आप अविलम्ब दिलावे।
धन्यवाद,

दिनांक:
स्थान:

भवदीय
अभ्यार्थी के हस्ताक्षर
संलग्न दस्तावेज:-
1.10 रु का पोस्टल आर्डर|
2.दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट के फैसले की 8 पेजों की कॉपी क्रमांक  3114/2007 दिनांक 03-12-2007 सलग्न|

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